Jind news : हरियाणा के जींद के गतौली गांव में तीन साल पहले जमीन की निशानदेही की एवज में पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ धरे कानूनगो को अदालत ने पांच साल कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार दो जून 2022 को गांव गतौली निवासी हरिओम ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम को शिकायत दी थी कि वह सेना से कैप्टन के पद से सेवानिवृत हैं। उसने वर्ष 2021 में उसकी पत्नी कमला देवी के नाम से चार कनाल दो मरले जमीन खरीदी थी।
वह इस जमीन की निशानदेही करवाना चाहता था और उसने 11 मई 2022 को तहसीलदार जुलाना के पास आवेदन किया था। जहां पर तहसीलदार ने निशानदेही की सरकारी फीस तीन हजार रुपये निर्धारित की और इसके लिए हलका कानूनगो जसबीर की ड्यूटी लगा दी।
उसने तीन हजार रुपये सरकारी फीस भरकर रसीद ले ली और 13 मई 2022 को निशानदेही करने का समय दिया गया, लेकिन कानूनगो जसबीर निशानदेही के लिए नहीं आया। इसके बाद वह कानूनगो से उनके कार्यालय में मिला और उसने 20 मई 2022 का निशानदेही करने का समय दिया। उसके बाद कानूनगो से संपर्क किया तो 26 मई 2022 को कानूनगो खेत में आया और उसने पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी।
अगर पांच हजार रुपये की रिश्वत देता है तो 30 मई को वह निशानदेही के लिए आएगा और बिना रिश्वत के जमीन की निशानदेही नहीं होगी। 30 मई को फिर से संपर्क किया तो कानूनगो जसबीर ने कहा कि वह एडीसी (ADC) के साथ बैठक में गए हुए हैं, इसलिए वह दो जून 2022 को निशानदेही करने के लिए आएगा और तब तक वह पांच हजार रुपये तैयार रखना। इसी बीच में उसने एसीबी की टीम को शिकायत दे दी।
जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने रेडिंग पार्टी का गठन किया। शिकायकर्ता द्वारा पांच हजार रुपए की रिश्वत देते ही उसको दबोच लिया गया। उसके पास से रिश्वत की राशि को बरामद कर लिया गया और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने कानूनगो जसबीर सिंह को रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुए पांच साल की कैद व 30 हजार रुपएजुर्माना किया हैं।