Jind news : शादी समारोह में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो होगी कार्रवाई, हर्ष फायरिंग पर भी होगा केस दर्ज

Sonia kundu
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Jind news : जींद के DC मोहम्मद इमरान रजा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में विवाह और अन्य समारोह के दौरान रात 10 बजे के बाद डीजे पर गाने बजाने व हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

डीसी मोहम्मद इमरान रजा (DC Mohammad Imran Raja) ने बताया कि जश्न मनाने के लिए अधिकृत हथियार लाइसेंस धारी आमतौर पर लाइसेंसी हथियारों के माध्यम से उत्सव के दौरान हर्ष फायरिंग की जाती हैं। जिससे जान-माल का खतरा रहता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में राज्य के कई जिलों में इस तरह की घटनाओं से मृत्यु, घायल होने तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आई हैं।

कानून के अनुसार, शस्त्र लाइसेंस धारकों को उनकी सुरक्षा कारणों से (Jind news) हथियार रखने की अनुमति है, लेकिन वे इन आयोजनों में अन्य व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डालने के लिए उत्सव के नाम पर इसका इस्तेमाल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि होटलों तथा बारात घरों के संचालक शादियों की बुकिंग करने वाले व्यक्तियों से लिखित में यह आश्वासन भी ले कि समारोह के दौरान हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

Jind news: If DJ plays after 10 pm in wedding ceremony, action will be taken, case will also be registered against harsh firing.
Jind news: If DJ plays after 10 pm in wedding ceremony, action will be taken, case will also be registered against harsh firing.

उन्होंने जिला में स्थित सभी होटलों तथा बारात घरों में जरूरत अनुसार सीसीटीवी लगाने और डीबोर्डिंग लगाकर इस आशय की चेतावनी प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए। सीसीटीवी (CCTV) और डीवीआर की भंडारण क्षमता 15 दिनों से कम नहीं होनी चाहिए। जिलाधीश (DC) ने बताया कि विवाह एवं अन्य समारोह में ऊंची आवाज में डीजे बजाने से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। जिसके कारण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन होने की संभावना है।

उन्होंने आमजन से अनुरोध किया कि विवाह एवं अन्य समारोहों के दौरान रात्रि 10 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति डीजे का उपयोग नहीं करे ताकि मानव जीवन और संपत्ति को खतरा और सार्वजनिक शांति में व्यवधान, दंगा या झगड़े से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के कर्मी रात्रि गश्त के दौरान इस तरह के समारोह में डीजे बजाने व अन्य नियमों की पालना करवाएं।

 

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