Liquor ban in jind : जींद जिले में 3 गांवों में शराबबंदी, 8 ग्राम पंचायतों ने भेजा था प्रस्ताव, 5 के प्रस्ताव रिजेक्ट

जानें क्या होता है शराबबंदी का नियम

Sonia kundu
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Liquor ban in jind जींद जिले की 300 ग्राम पंचायतों में से शराबबंदी के लिए आठ ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव पास कर आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजे थे। मुख्यालय पर सुनवाई के बाद पांच ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव रिजेक्ट हो गए हैं। तीन गांवों में ही इस बार शराबबंदी हो पाएगी। 12 जून से शराब ठेकों का नया सत्र शुरू होगा। पिछले सत्र में 11 गांवों में शराब बंदी हुई थी।

 

गांव जलालपुर खुर्द, रधाना, देवरड़, झमौला, रामकली, मोरखी, मालसरी खेड़ा और कुरड़ गांव ने आबकारी विभाग के पास प्रस्ताव भेज मांग की थी कि उनके गांव में शराब ठेका नहीं खोला जाए। पिछले सप्ताह पंचकूला में मुख्यालय पर सभी गांवों के सरपंच और प्रतिनिधियों को बुलाया गया। वहां सरपंच पहुंचे और आयुक्त के सामने पिछले दो वर्षों का रिकार्ड पेश किया गया। आयुक्त द्वारा सरपंचों की सुनवाई के बाद रिकार्ड जांचा। इसमें पांच ग्राम पंचायतें मोरखी, मालसरी खेड़ा, कुरड़, रधाना और झमौला विभाग के नियमों पर खरा नहीं उतरे।

 

इन गांवों में दो साल के अंदर अवैध रूप से शराब बिक्री के मामले सामने आए हुए थे, इसलिए इन गांवों के प्रस्तावों को नकार दिया गया। जलालपुर खुर्द, देवरड़ और रामकली गांव के प्रस्ताव पास करते हुए नए सत्र में शराब बंदी के आदेश आयुक्त ने जारी किए। 12 जून से शुरू हो रहे नए सत्र में रामकली, देवरड़ और जलालपुर खुर्द गांव में शराब का ठेका नहीं खुलेगा। रामकली ग्राम पंचायत द्वारा हर वर्ष शराबबंदी (Liquor ban haryana) के लिए प्रस्ताव भेजा जाता रहा है लेकिन विभागीय नियम आड़े आ रहे थे। इस बार रामकली ग्राम पंचायत अपने गांव में शराबबंदी करवाने में सफल रही।

 

Liquor ban in jind: Liquor ban in 3 villages in Jind district, 8 gram panchayats had sent proposals, proposals of 5 rejected.
Liquor ban in jind: Liquor ban in 3 villages in Jind district, 8 gram panchayats had sent proposals, proposals of 5 rejected.

 

वर्ष 2022-23 में 5 गांवों में थी शराबबंदी (liquor ban)

वर्तमान सत्र 2022-23 के लिए पिछले वर्ष जिले की 18 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव पास कर भेजा था लेकिन केवल 5 गांवों कालता, भौंसला, रोजखेड़ा, देवरड़, बहबलपुर गांव में ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में शराब का ठेका बंद हो पाया। 13 पंचायतों के नियमों पर खरा नहीं उतर पाने के कारण उनके प्रस्ताव रिजेक्ट हो गए थे। इससे पहले वर्ष 2021-22 में 80 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव पास कर विभाग के पास भेजे थे, जिस पर 31 गांवों में शराब ठेका नहीं खुला था। वर्ष 2022-23 में 21 ग्राम पंचायतों ने और 2023-24 में 18 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव (jind Liquor ban) पास कर विभाग के पास भेजे थे।

 

शराब बंदी के लिए यह है नियम (Rule for prohibition of alcohol)

आबकारी एवं कराधान विभाग जींद के असिस्टेंट सुपरवाइजर अजमेर घनघस ने बताया कि विभाग के नियमों के अनुसार जिस भी गांव में पिछले 2 साल में एक बार भी अवैध शराब की बिक्री का मामला पकड़ा गया तो शराब ठेका बंद करने की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर गांव में गुरुकुल होगा, तो उस गांव में शराब का ठेका नहीं खुलेगा। इसके अलावा स्कूल और मंदिर से लगभग 150 मीटर क्षेत्र में शराब ठेका नहीं खोले जान का नियम है।

एक जून शाम को होगी नए सत्र के लिए शराब ठेकों की नीलामी (auction of liquor vends in jind)

आबकारी एवं कराधान विभाग जींद के डीइटीसी विजय कौशिक ने बताया कि नए सत्र में तीन गांवों में शराबबंदी होगी। एक जून की शाम को डीआरडीए हाल में नए सत्र के लिए शराब ठेकों की नीलामी होगी। इसके लिए पंजीकरण शुरू हो गया है।

 

इस समय जिले में शराब ठेकों के 50 मुख्य दुकान व 227 उप-दुकान बने हुए हैं। 12 जून को शराब ठेकों का नया सत्र शुरू हो जाएगा। सामान्य तौर पर 31 मार्च को शराब ठेकों का सत्र पूरा होता था लेकिन कोरोना काल में शराब ठेके भी कई माह बंद थे, इसलिए उन्हें बाद में अतिरिक्त समय मिल गया था।

 

 

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