Liquor Serving License For Marriage: भारत में विवाह समारोहों के दौरान शराब परोसने के लिए एक विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में अधिकांश लोग अनजान होते हैं। एक्साइज विभाग से यह लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना आप कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं।
Liquor Serving License For Marriage: लाइसेंस की आवश्यकता
शादी में शराब परोसने के लिए आपको स्थानीय एक्साइज विभाग से लाइसेंस लेना होता है। यह लाइसेंस एक दिन के लिए जारी किया जाता है, जो आवेदन के दिन से अगले दिन रात 12 बजे तक मान्य रहता है। बिना लाइसेंस के शराब परोसने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।
Liquor Serving License For Marriage: आवेदन प्रक्रिया
शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए दो प्रकार की फीस निर्धारित की गई है:
1. घरेलू पार्टियों के लिए: यदि आप घर में शराब की पार्टी आयोजित कर रहे हैं, तो आपको 500 रुपये की फीस का भुगतान करना होगा।
2. बैंक्विट हॉल या कमर्शियल प्लेस के लिए: यदि आपकी शादी किसी बड़े स्थान पर हो रही है, तो आपको 10,000 रुपये की फीस चुकानी होगी।
Liquor Serving License For Marriage: कानूनी प्रावधान
किसी भी समारोह में शराब परोसने के लिए लाइसेंस का न होना गंभीर परिणाम ला सकता है। एक्साइज विभाग बिना लाइसेंस के शराब परोसने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है। ऐसे मामलों में ना केवल भारी जुर्माना लगाया जाता है, बल्कि दोषियों को जेल भी भेजा जा सकता है।
शादी का आयोजन हमेशा विशेष होता है, और इसे यादगार बनाने के लिए कई तैयारियों की आवश्यकता होती है। शराब परोसने के नियमों का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए, यदि आप अपने विवाह समारोह में शराब परोसने की योजना बना रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। यह न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि आपके मेहमानों के लिए भी एक सुगम और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा।