Julana municipality election : जींद में नपा चुनाव के लिए लॉबिंग शुरू, भाजपा के 15 दावेदार, कांग्रेस निसक्रिय

Parvesh Malik
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Julana municipality election : जींद के जुलाना में नगर पालिका प्रधान पद के चुनाव को लेकर दंगल सजने लगा है। टिकट को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। 11 फरवरी से नामांकन शुरू हो जाएंगे। भाजपा की टिकट पर चुनाव के लिए 15 आवेदन आ चुके हैं। जुलाना क्षेत्र को शुरू से ही लोकदल और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है लेकिन इस बार कांग्रेस सक्रिय नजर नहीं आ रही और आप का हौंसला दिल्ली चुनावों में मिली हार के बाद टूट गया है। भाजपा में ही टिकट के लिए मारामारी नजर आ रही है। अभी तक भाजपा और आप द्वारा ही सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है।

 

चुनावों और नामांकन की तारिख तय हुई
दो मार्च को नगर पालिका प्रधान और नगर पार्षदों के लिए चुनाव होने हैं। इससे पहले 11 से 17 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद 18 फरवरी को छंटनी होगी। 19 को नामांकन वापस लिया जा सकेगा और उसी दिन शाम को चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे। नगर पालिका चुनाव में प्रधान पद का टिकट पाने के लिए भाजपा नेता अपने-अपने पक्ष में जोर लगा रहे हैं। नेताओं द्वारा अपना पक्ष मजबूत करने को भीड़ जुटाई जा रही है। विभिन्न नेताओं के समर्थक जिलाध्यक्ष एडवोकेट तिजेंद्र ढुल से मिलकर अपनी टिकट पक्की करवाने के लिए जुटे हैं। हालांकि अब पार्टी आए हुए आवेदनों में से एक व्यक्ति को टिकट दिया जाना है। ऐसे में पार्टी नेता की छवि व प्रभाव के आधार ही इसका चुनाव करेगी।

 

जुलाना में भाजपा के पक्ष में हैं समीकरण
नगर पालिका क्षेत्र में समीकरण भजापा के पक्ष में रहे हैं। जुलाना विधानसभा क्षेत्र सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में आता है। लोकसभा व विधानसभा चुनाव में जुलाना विधानसभा क्षेत्र से बेशक कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन नगर पालिका क्षेत्र में भाजपा को ही बढ़त मिली है। लोकसभा चुनाव में जुलाना कस्बे से कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी को 3327 व भाजपा के मोहन लाल बड़ौली को 4837 मत मिले थे। भाजपा 1510 मतों से आगे रही। इसी प्रकार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट को 2776 व भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश को 5953 मत मिले थे। इस चुनाव में भाजपा को 3177 मतों की बढ़ मिली थी।

 

प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मोहम्मद इमरान राजा ने नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की चुनाव खर्च सीमा 12 लाख 50 हजार रुपए तथा पार्षद पद के लिए तीन लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा और उसे चुनाव समाप्त होने के बाद 30 दिनों के अन्दर संबन्धित आरओ को जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करता है तो उसे पांच साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी की अपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे उसका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा।

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