mayonnaise ban hai: तेलंगाना सरकार ने राज्य में खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताओं के बीच कच्चे अंडे से बने मेयोनीज के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 30 नवंबर 2025 तक लागू रहेगा। सरकार का यह निर्णय तब आया है जब हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में मोमोज खाने के बाद एक महिला की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए।
Why Raw Egg Mayonnaise Ban in Telangana: कच्चे अंडे से बने मेयोनीज पर क्यों लगा प्रतिबंध?
mayonnaise ban hai: तेलंगाना में कई मामलों में यह देखा गया है कि कच्चे अंडे से बने मेयोनीज का सेवन करने वाले लोगों में फूड प्वाइजनिंग के लक्षण मिले हैं। मेयोनीज, जिसे अंडे की जर्दी और तेल के मिश्रण से तैयार किया जाता है, सैंडविच, सलाद, शवरमा और अन्य स्नैक्स में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इसके बावजूद, इस साल तेलंगाना ने केरल के बाद यह कदम उठाते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इसमें हानिकारक सूक्ष्मजीवों के कारण स्वास्थ्य जोखिम पाया गया है।
Raw Egg Mayonnaise Ban in Hyderabad: हैदराबाद की घटना और GHMC का निरीक्षण अभियान
mayonnaise ban hai: हैदराबाद के नंदी नगर में स्थित एक ठेली से मोमोज खाने के बाद महिला की मौत के मामले ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। इस घटना के बाद से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने शहर में मोमोज की ठेलियों पर विशेष निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और साफ-सफाई पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
When will the mayonnaise ban be reviewed in telengana? मेयोनीज प्रतिबंध की समीक्षा कब होगी?
तेलंगाना सरकार द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध की समीक्षा एक साल बाद की जाएगी। इसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि यह प्रतिबंध जारी रखा जाए या हटाया जाए, जिसका निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव और भविष्य में संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए होगा।
तेलंगाना में कच्चे अंडे से बने मेयोनीज के सेवन पर रोक लगाने का यह कदम राज्य में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास है। सरकार ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य सामग्री का ही चयन करें, ताकि भविष्य में स्वास्थ्य संबंधित जोखिमों से बचा जा सके।