देश मे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने (Modi 3.0) किसानों की 17 वीं क़िस्त जारी करने के साथ पीएम आवास योजना के माध्यम से 3 करोड़ पक्के घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। मोदी 3.O की पहली कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया।
इससे आम नागरिक जिसके पास मकान नहीं है या मकान टूटी- फूटी हालत में है तो उनको फायदा मिलेगा। 2015 पहले पीएम आवास योजना को इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था । अब यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग चलाई जा रही है ।
PM आवास योजना (Modi 3.0) में ये लाभ मिलेंगे
इस योजना में गरीब और बेघर परिवारों के मैदानी इलाकों में मकान बनाने के लिए एक लाख 20 हजार रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है जिसका 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है ।
लद्दाख जैसे इलाकों में जहां राज्यों की इनकम पहले से कम है वहां मकान बनाने का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है । पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों या seven sisters राज्यों में मकान बनाने के लिए 1 लाख 30 हजार रुपए दिए जाते हैं जिसका 90 प्रतिशत केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है ।
लाभार्थियों की पहचान 2011 की जनगणना के अनुसार आर्थिक और जातिगत रूप से पिछड़ों के आधार पर की जाती है । मकान बनाने के साथ साथ इस योजना को स्वच्छ भारत मिशन के साथ जोड़ा गया है जिसमें 12 हजार रुपए तक अतिरिक्त धनराशि शौचालय बनाने के लिए भी दी जाती है ।मकान और शौचालय बनाने के लिए धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाती है ।
पीएम आवास योजना (Modi 3.0)में ये लोग कर सकते हैं अप्लाई
अलग अलग पत्रताओं में जो भी पात्रता आप रखते हो उसके हिसाब से भी पीएम आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं
1. सबसे पहले तो आवेदन करने वाला भारत का नागरिक हो
2. आवेदन करने वाले के पास पहले से कोई पक्का मकान ना हो
3. आर्थिक रूप से कमजोर,गरीब ग्रामीण या शहरी,निम्न आय वर्ग ( LIG), मध्यम आय वर्ग( MIG) और ऊंची आय वर्ग ( HIG) वाले परिवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
4. घर में कोई सदस्य सरकारी नौकरी पर ना हो।
5. EWS वालों की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
6. जिन परिवारों के मकान कच्चे हैं या 1- 2 कमरे वाले मकान हैं
7. जिस परिवार में 25 वर्ष से ऊपर कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
8. वो परिवार भी अप्लाई कर सकते हैं जिनमें 16 से 59 वर्ष तक का कोई पुरुष सदस्य ना हो ।
9. दिव्यांग परिवार भी इस योजना के पात्र हैं
10. श्रम करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या कोई भी गरीब परिवार इसके लिए आवेदन कर सकता है ।
इन परिवारों को नहीं मिलेगा आवास
1.जिन परिवारों के सदस्यों के नाम कोई गाड़ी या नाव रजिस्टर हो
2. जिनके घर में कोई सदस्य सरकारी नोकरी पर हो या हर महीने 10 हजार रूपए से ज्यादा कमाता हो
3. वो किसान जिनके किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50 हजार या उससे अधिक है
4. जिनके परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता हो
आवेदन के लिए ये जरूरी कागजात चाहिए
आधार कार्ड
डिक्लेरेशन के आधार e-sign
मनरेगा पंजीकरण या राशन कार्ड
बैंक खाते की जानकारी
फोटो
मोबाइल नंबर
ऐसे करना होगा आवेदन
सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाकर करना होगा रजिस्ट्रेशन
इस ऑफिशियल साइट पर जाकर शहरी और ग्रामीण आवास के लिए अलग अलग पोर्टल बनाए गए हैं जहां से लाभार्थी अपना स्टेटस के साथ बाकी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं ।