जींद में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, 23 नियम बनाए, देखें क्या करना, क्या नहीं करना

Parvesh Malik
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Jind Police Guidline for Kavdiya: जींद में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के सामान्य संचालन के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कुल 23 नियम बनाए गए हैं। इनमें नौ नियम ऐसे कार्य ऐसे हैं, जो करने हैं और 14 ऐसे हैं, जिनको नहीं करना है। जिला प्रशासन द्वारा पुलिस कर्मियों की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। हरिद्वार जाने वाली बस का रूट डायवर्ट कर पानीपत की बजाय करनाल के रास्ते किया गया है।

क्या करें :

  • पैदल कांवड़ यात्री यात्रा के लिए कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें।
  • कांवड़ यात्री अपना पहचान पत्र अवश्य साथ रखें।
  • यात्री अपना वाहन निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा करें।
  • जेबकतरों से सावधान रहें।
  • वाहन में बैठे कावड़ यात्रियों की सूची एवं यात्रा का विवरण अपने वाहन में अवश्य लगाएं।
  • अजनबी व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री नहीं लेकर खाएं।
  • कांवड़ यात्रा के दौरान अपनी कांवड़ को बीच सड़क पर नहीं रखें।
  • कांवड़ यात्रा के दौरान रात्रि विश्राम सड़क पर नहीं कर केवल शिविरों या रैन बसेरो में ही करें।प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें।
Police issued advisory regarding Kanwar Yatra in Jind, made 23 rules, see what to do and what not to do
Police issued advisory regarding Kanwar Yatra in Jind, made 23 rules, see what to do and what not to do

कांवड़िएं ये न करें

  • कांवड़ यात्रा के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करें।
  • अपने साथ हाकी, बेसबाल, तलवार, नुकीले भाले, लाठी, डंडे लेकर नहीं आएं।
  • कांवड़ यात्रा में जुगाड़ वाहनों का प्रयोग नहीं करें।
  • पैदल कांवड़ की उंचाई सात फीट एवं झांकी की उंचाई 10 फीट से अधिक नहीं रखें। डीजी की ऊंचाई भी 10 फीट से अधिक नहीं हो।
  • रेल या बस की छतों पर यात्रा नहीं करें।
  • किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और न ही झूठी अफवाह फैलाएं।
  • संदिग्ध लावारिस वस्तुओं न छूएं इसकी सूचना पुलिस को दें।
  • हरिद्वार में धार्मिक स्थलों की मर्यादा को बनाए रखें और प्लास्टिक से बने उत्पादों का प्रयोग नहीं करें।
  • कांवड़ यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल का साइलेंसर उतारकर नहीं चलाएं ।
  • डीजे – म्यूजिक सिस्टम को वाहन की बाडी के बाहर नहीं लगाएं।
  • कांवड़ में डीजे लाउडस्पीकर का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार ही करें।
  • कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों को साथ नहीं रखें।
  • डीजे / म्यूजिक सिस्टम की आपस में प्रतियोगिता नहीं करें।

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