Spray pump subsidy haryana: हरियाणा में कृषि तथा किसान कल्याण विभाग ने किसानों के हित में एक अहम कदम उठाया है। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा – गेहूं योजना के तहत अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी और रोहतक के किसान भाईयों को मोटर/बैटरी चालित स्प्रे पम्प पर सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना किसानों को उनके कृषि कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2025
किसान भाई इस अनुदान का लाभ उठाने के लिए 20 फरवरी 2025 तक कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट agriharyana.org पर जाकर E-Agri Schemes Governance लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी, जिनमें स्प्रे पम्प खरीदना और इसे सत्यापित करना शामिल है।
3000 रुपये प्रति स्प्रे पम्प पर मिलेगा अनुदान
सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्रति स्प्रे पम्प 3000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत जिलावार भौतिक और वित्तीय लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं, ताकि सभी पात्र किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। उदाहरण के लिए, अम्बाला जिले में सामान्य श्रेणी के 48 किसानों को, जबकि अनुसूचित जाति के 12 किसानों को स्प्रे पम्प का अनुदान दिया जाएगा।
Spray pump subsidy haryana: मुख्य दिशा-निर्देश
1. एक किसान को केवल एक स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. अतिरिक्त लाभ: अनुसूचित जाति, महिला किसान, लघु एवं सीमान्त किसानों को योजना के तहत 20% अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
3. सत्यापन प्रक्रिया: स्प्रे पम्प खरीदने के बाद किसान रसीद और अन्य दस्तावेज़ संबंधित कृषि विकास अधिकारी के पास सत्यापन हेतु जमा करेंगे। सत्यापन के पश्चात अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
Spray pump subsidy haryana apply: कैसे करें आवेदन?
1. agriharyana.org वेबसाइट पर जाकर E-Agri Schemes Governance लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें।
2. पम्प की खरीद हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की सिफारिश के अनुसार सरकारी, अर्ध-सरकारी, सहकारी समितियों या अधिकृत विक्रेताओं से करें।
3. खरीद रसीद एवं अन्य दस्तावेज़ जमा करके कृषि विकास अधिकारी से सत्यापन करवाएं।
किसान भाई अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी, खण्ड कृषि अधिकारी, उपमण्डल कृषि अधिकारी या उप कृषि निदेशक के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।