Jind news : जींद जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में बिना लाइसेंस, सीएलयू (चेंज आफ लैंड यूज) या एनओसी के विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीटीपी गुंजन ने बताया कि विभाग ने जींद और नरवाना में ऐसी कालोनियों से जुड़े किला/खसरा नंबरों को चिह्नित करके संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया है कि इन खसरा नंबरों पर किसी भी प्रकार की बिक्री विलेख, बिक्री अनुबंध, पूर्ण भुगतान अनुबंध या पावर आफ अटार्नी को पंजीकृत या निष्पादित न करें।
डीटीपी ने बताया कि जींद के शहरी क्षेत्र में खसरा नंबरों 270//1, 2, 3, 8, 9, 10 एमआइन, 12, 13, 244//12 एमआइन, 13 एमआइन, 14 एमआइन, 17 एमआइन, 18 एमआइन, 19 एमआइन, 22 एमआइन, 23 एमआइन पर अनाधिकृत कालोनी विकसित की जा रही है। नरवाना के शहरी क्षेत्र में खसरा नंबर 290//19 एमआइन, 20 एमआइन, 21 एमआइन, 22 एमआइन पर अनाधिकृत कालोनी विकसित हो रही है। डीटीपी गुंजन ने बताया कि अनधिकृत कालोनियों के विकसित किए जाने पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
इन खसरा नंबरों पर किसी भी प्रकार का लेन-देन गैरकानूनी माना जाएगा। उन्होंने संपत्ति विक्रेताओं, पंजीकरण अधिकारियों और नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इन निर्देशों का पालन करें और अनाधिकृत कालोनी विकसित करने या खरीदने से बचें। अनाधिकृत कालोनी के जरिये नागरिकों को सस्ते प्लाट का झांसा देकर ठगने वाले कालोनाइजरों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ये खबर भी पढ़ें
Haryana roadways : जीन्द से एनएच 152-डी होकर चंडीगढ़ के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू, देखें टाईमटेबल