Haryana News: चंडीगढ़ : हरियाणा में पिछड़ा वर्ग BC(B) के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में BC B वर्ग को पंचायतों और स्थानीय निकायों में आरक्षण देने का विधेयक पारित किया है। अब BC(B) वर्ग को भी BC(A) की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। जहां BC(A) वर्ग को 8% आरक्षण दिया जाएगा, वहीं BC(B) को 5% आरक्षण मिलेगा।
विधानसभा में पारित विधेयकों के अनुसार, हरियाणा में BC(A) वर्ग की आबादी 18.93% और BC(B) वर्ग की आबादी 15.05% है। इन विधेयकों के पारित होते ही प्रदेश में पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में BC(B) वर्ग को आरक्षण मिलेगा। हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक और हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक अब कानून बन चुके हैं।
इस कदम से आगामी निकाय चुनावों में BC(B) वर्ग के लिए आरक्षित सीटें निर्धारित हो जाएंगी। राज्य सरकार आगामी जनवरी 2025 में नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के रिक्त पदों पर चुनाव कराने की योजना बना रही है। इस आरक्षण का लाभ BC(B) वर्ग के उम्मीदवारों को मिलेगा, जबकि BC(A) वर्ग के आरक्षण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
यह कदम हरियाणा के पिछड़े वर्गों के लिए एक बड़ा लाभ साबित हो सकता है, क्योंकि यह उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करेगा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगा।