Sarpanch Suspend: जींद : जुलाना के करसोला गांव में तालाब की जमीन पर चौपाल बनाने के आरोप में सरपंच महेंद्र लाठर को सस्पेंड कर दिया गया है। जिला उपायुक्त (DC) ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
शिकायत के बाद हुआ एक्शन
गांव के निवासी सुमित कुमार ने शिकायत की थी कि सरपंच ने तालाब की जमीन पर मिट्टी डालकर उसे खत्म करने का प्रयास किया और वहां चौपाल का निर्माण करवा दिया। शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई।
तालाब की जमीन पर निर्माण करना नियमों के खिलाफ शिकायत में बताया गया कि सरपंच ने जिस किला नंबर पर ई-टेंडरिंग के जरिए चौपाल का निर्माण करवाया, वह जमीन तालाब के लिए आरक्षित थी। सरकारी नियमों के अनुसार, तालाब की जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करना प्रतिबंधित है।
Sarpanch Suspend : सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी
21 अक्टूबर को सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि चौपाल का निर्माण लगभग 200 वर्ग गज में किया गया है।
जांच रिपोर्ट में दोषी पाया गया
मामले की जांच के लिए कमेटी नियुक्त की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपी। रिपोर्ट में सरपंच को दोषी पाया गया, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड (Sarpanch Suspend) कर दिया गया।
Karsola Sarpanch Suspend सरपंच ने दी सफाई
सरपंच महेंद्र लाठर ने सफाई देते हुए कहा कि गांव में खाली जमीन पर चौपाल का निर्माण करवाया गया। उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि वह जमीन तालाब के लिए आरक्षित है। उन्होंने बताया कि निर्माण के लिए पंचायती राज विभाग को नक्शा भी जमा कराया गया था।
अधिकारियों ने लिया कड़ा रुख
इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तालाब और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध निर्माण रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।