Food Safety Raid : दिवाली पर मिठाइयों में मिलावट की आशंका को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग (Food safety department) पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। जींद में सोमवार तक विभाग ने आठ सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। इनमें पनीर के तीन, दूध का एक, क्रीम का एक, खोया बर्फी का एक तथा पेठा मिठाई का एक सैंपल लिया गया है। यह सैंपल अमरहेड़ी रोड पर स्थित पनीर मार्केट तथा पटियाला चौक के पास की दुकानों से लिए गए हैं।
विभाग की तरफ से कहा गया कि दिवाली तक यह कार्रवाई लगातार जा रहेगी। लोगों के स्वास्थ्य से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। सोमवार शाम को खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर की पनीर के लिए मशहूर मार्केट अमरहेड़ी रोड पर दस्तक दी। यहां एक दुकान से सैंपल (Jind Food Safety Raid ) लिए गए। इसके अलावा गोदाम में तथा जहां पनीर बनाया जा रहा था, वहां पर सफाई व्यवस्था को भी जांचा। इसके अलावा पटियाला चौक की दो दुकानों से भी सैंपल लिए गए।
विभाग ने कुल सात सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग को दिवाली में मिलावटी मिठाइयों की शिकायतें मिलती हैं। ऐसे में विभाग हर बार मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजता है। जो मिठाई सब-स्टैंडर्ड की मिलती है, उन पर जुर्माना लगाया जाता है तथा जो मिठाई खराब मिलती हैं, उन दुकानदारों के खिलाफ अदालत में केश किए जाते हैं।
Food Safety Raid : पिछले साल अक्तूबर में लिए थे 30 सैंपल
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पिछले साल अक्तूबर महीने में 30 सैंपल लिए थे। इनमें से चार सैंपल सब-स्टैंर्ड के पाए गए, जिन पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा एक सैंपल पूरी तरह से अनसेफ पाया गया, यानी खाने के योग्य ही नहीं था। उस दुकानदार के खिलाफ सीजेएम अदालत (CJM Court) में मामला चल रहा है।
Food Safety Raid : नियमों की अवहेलना पाने पर होगी कार्रवाई
विभाग ने कौन सी मिठाई (Sweets expiry date) कितने दिन चलेगी, इसके नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा हर मिठाई की ट्रे पर मिठाई बनाने की तारीख तथा उसकी एक्सपायरी तारीख भी लिखनी होगी। यह नियम मुख्य रूप से खुली और बिना-पैक वाली मिठाइयों पर लागू होता है। मिठाई विक्रेता डिब्बे के वजन को मिठाई के वजन में शामिल नहीं कर सकते हैं।
देखें कौन सी मिठाई कितने दिन (Food Safety Raid ) चलेगी
एक दिन चलने वाली मिठाई : कलाकंद, बटर स्कॉच कलाकंद, चॉकलेट कलाकंद।
दो दिन चलने वाली मिठाई : दूध से बने आइटम, मिल्क बादाम, रसगुल्ला, रबड़ी, रसमलाई, साही टोस्ट, मलाई टोस्ट, खीर।
तीन से चार दिन चलने वाली मिठाई : मलाई घेवर, केसर कोकोनेट लड्डू, मोतीचूर, खोया बादाम, फ्रूट केक, पेड़ा, प्लेन बर्फी, मिल्क बर्फी, सफेद पेड़ा, बूंदी लड्डू।
सात दिन चलने वाली मिठाई (seven days rule sweets) : घी व ड्राई फ्रूट लड्डू, काजू कतली, घेवर, शक्कर पारा, गुड़ पारा, शाही लड्डू, मूंग बर्फी, आटा लड्डू, ड्राई फ्रूट गुजिया, बूंदी लड्डू, काजू केसर बर्फी, काजू बेक्स गुजिया, बादाम लौंग, बालूशाही, बादाम बर्फी, केसर बड़ी मलाई, चंद्रकला, केसर गुजिया, मैदा गुजिया, काजू खजूर, पिस्ता लौंग, छोटा केसर घेवर, केसर चंद्रकला, काजू लड्डू, बेसन बर्फी।
30 दिन चलने वाली मिठाई : आटा लड्डू, बेसन लड्डू, चना लड्डू, चना बर्फी शामिल है।
सोमवार शाम को 7 मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएी। दुकानदारों को नियमों के अनुसार ही मिठाई बनानी चाहिए। गोदाम व दुकान में सफाई रखनी चाहिए। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
–डा. योगेश कादियान, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी (DFSO)