Assembly Session: आज ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल समेत दो विधेयक होंगे निरस्त, विधानसभा सत्र में BC- B और शामलाती भूमि समेत 7 नए प्रस्तावों पर चर्चा

Assembly Session: चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के सत्र में आज दो विधेयकों को निरस्त किया जाएगा, जिन्हें पिछले साल सदन में पारित किया गया था। केंद्र सरकार ने इन विधेयकों में खामियां पाई थीं और राष्ट्रपति के पास भेजे जाने के बाद उन्हें वापस लौटा दिया गया।

कौन से विधेयक हो रहे निरस्त?

1. ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल:

इस विधेयक का उद्देश्य था कि कोई भी सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन न कर सके।

उल्लंघन करने पर 6 माह से 5 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित था।

2. हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक:

संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए इस विधेयक को लाया गया था।

इन दोनों विधेयकों को संशोधन के बाद फिर से सदन में पेश किया जाएगा।

Assembly Session Today: आज के सत्र में चर्चा के प्रमुख विषय

सत्र में सात महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ये शामिल हैं:

1. बीसी-बी वर्ग को राजनीतिक हिस्सेदारी देने वाले विधेयक

पंचायती राज अधिनियम में संशोधन।

नगर पालिका और नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

2.Assembly Session: हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विधेयक

ग्राम्य भूमि के प्रबंधन और विनियमन से संबंधित।

3. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन विधेयक

शहरी क्षेत्रों के नियमन और विकास के लिए।

4. हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन विधेयक

सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन में सुधार के लिए।

5. हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक

संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए।

Assembly Session: अन्य महत्वपूर्ण विधेयक जो टेबल होंगे

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

2. हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक

3. हरियाणा विस्तार प्राध्यापक और अतिथि प्राध्यापक सेवा की सुनिश्चितता विधेयक

4. हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा की सुनिश्चितता विधेयक

8,808 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट

सदन में 8,808 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। यह बजट प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं के लिए आवंटित किया जाएगा।

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