Pan Card New Rules : आज के दौर में हर लोगों के लिए पैन कार्ड एक काफी महत्वपूर्ण डॉकोमेंट बन चुका है भारतीय नागरिकों को पैन कार्ड के उपयोग करने से टैक्स से लेकर बैंकिंग की हर तरह का वित्तीय लेनदेन में पैन कार्ड की जरुरत होती है। हमारे पाठकों को बता दें कि, पैन कार्ड धारकों के लिए नया नियम लागू किया गया है।
आपको इस नए नियम का पालन करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके कारण आपको बिजनेस और टैक्स पेयर पर काफी असर डाल सकता है। आईए पैन कार्ड से जुड़ा नया नियम क्या है?
अब आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना जरुरी कर दिया गया है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप किसी भी तरह का टैक्स रिटर्न के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण की बैंकिंग या फिर अन्य कानूनी काम नहीं होगा। इसलिए आप समय रहते पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवाएं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो फिर उसे व्यक्ति का पेन इन ऑपरेटिव अमान्य घोषित किया जा सकता है।
पैन कार्ड को आधार से लिंक जरुरी क्यों?
आप सभी को पता हैं आजकल हर नागरिक के लिए पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो चुका है और ऐसे में आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना बिल्कुल जरुरी है। क्योंकि सरकार के आदेश के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 तक आधिकारिक तिथि को निर्धारित किया गया है और 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना जरूरी है और यदि आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो फिर आपका पेन इन ऑपरेटिव अमन घोषित किया जा सकता है जिससे कि पैन कार्ड का मतलब किसी तरह का आप बैंकिंग रिटर्न या अनेक कानूनी में काम नहीं कर पाएंगे इसलिए समय रहते पैन कार्ड को आधार से लिंक अवश्य करवाएं।

पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं करने पर हो सकता है इतना जुर्माना
अगर आप किसी भी तरह का बैंक में लेनदेन टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे साथ में इन ऑपरेटिव अमान्य पैन कार्ड पर ₹1000 का जुर्माना लग सकता है। अगर आपका पैन कार्ड इन ऑपरेटिव अमन हो गया है तो फिर उसे दोबारा एक्टिव करने के लिए ₹1000 का जुर्माना लग सकता है और फिर जुर्माना भरने के बाद आधार को पैन कार्ड से लिंक कराना जरुरी होगा।
इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति के पास एक ही पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि सरकार के आदेश के मुताबिक, अगर आप डुप्लीकेट या एक से अधिक पैन कार्ड रखते हैं तो उसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की जा सकती है।
पैन कार्ड से जुड़ी नई सूचना
अगर आप अपने बच्चों का नाम पर पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो नई गाइडलाइन के मुताबिक अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम पर पैन कार्ड बनवाते हैं तो पेरेंट्स या गार्जियन का आधार नंबर को अब लिंक करना जरुरी कर दिया गया है। क्योंकि नाबालिकों के नाम पर फर्जी पैन बनने की घटनाओं को इसे रोका जा सकता है, जिससे डिजिटल प्रॉड जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी।