ITR Filling : नई दिल्ली: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। जो करदाता 31 जुलाई की मूल समय-सीमा तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे, वे अब 5,000 रूपये की लेत फीस भरकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। समय रहते ऐसा नहीं करने पर न केवल जुर्माना बढ़ेगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई और वित्तीय नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी के परिणाम:
31 दिसंबर तक रिटर्न न भरने पर 5 लाख रुपये से अधिक आय वालों पर जुर्माना 10,000 रूपये तक बढ़ जाएगा। विदेशी संपत्ति या कमाई की जानकारी छुपाने पर 10 लाख रूपये तक का जुर्माना लग सकता है। गंभीर मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है।
क्यों है 31 दिसंबर अहम?
31 जुलाई, 2024, वित्तीय वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए ITR दाखिल करने की मूल समय-सीमा थी। जो करदाता इस समय सीमा को चूक गए थे, उनके लिए आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत विलंबित रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान है। धारा 234F के अनुसार 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रूपये का विलंब शुल्क देना होगा। 31 दिसंबर के बाद के जोखिम और जुर्माने की राशि और बढ़ सकती है। इसके बाद कुछ कर लाभ जैसे लॉस कैरी फॉरवर्ड की सुविधा नहीं मिलेगी साथ ही कानूनी कार्रवाई का खतरा भी बढ़ेगा।
ITR Filing पर महत्वपूर्ण सलाह:
1. लेट फीस देकर जल्दी करें रिटर्न फाइल:
देरी से रिटर्न फाइल करने वाले 5,000 रूपये का शुल्क देकर तुरंत प्रक्रिया पूरी करें।
2. सभी आय का सही विवरण दें:
विदेशी संपत्ति और कमाई की जानकारी छुपाने से बचें।
3. आयकर विभाग की निगरानी से बचें:
विलंबित रिटर्न दाखिल न करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
आयकर रिटर्न दाखिल करना न केवल आपकी कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि वित्तीय स्थिरता और भविष्य के लिए भी आवश्यक है। 31 दिसंबर से पहले अपना ITR फाइल करें और परेशानियों से बचें।