Jind court news : जींद जिले के सफीदों क्षेत्र के गांव बहादुरगढ़ में लगभग छह साल पहले महिला की हत्या करके शव को सड़क किनारे डालने के मामले में अदालत ने पति सहित चार लोगों को उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 28 सितंबर 2018 को गांव सिंघाना के निकट महिला का शव मिला था। जिसकी पहचान गांव बहादुरगढ़ निवासी पिंकी के रूप में हुई थी। पिंकी के भाई पानीपत जिले के जोशी निवासी प्रमोद ने 29 सितंबर 2018 को सफीदों सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन पिंकी की शादी दस साल पहले सफीदों के गांव बाहदुरगढ़ में महिपाल से हुई
। महिला के एक लड़का व एक लड़की है। पति-पत्नी के बीच काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था।
उसने शक जताया था कि पिंकी की हत्या उसके पति महिपाल व उसके साथियों ने की है। पुलिस ने इस मामले में पति महिपाल, गांव सरफाबाद निवासी सुशील उर्फ सिल्ला, और गोहाना निवासी मनीष को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में महिपाल ने बताया कि वह पत्नी को लोन दिलवाने के बहाने घर से लेकर गया था। इसके बाद महिपाल के साथी मनीष व सुशील ने मिलकर पिंकी की हत्या की है। हत्या के बाद पिंकी की हत्या को सड़क दुर्घटना दिखाने के लिए जींद रोड बाहदुरगढ़ गांव की तरफ फेंकने जा रहे थे।
इसी दौरान थाना प्रभारी की गाड़ी आता देख उनके हाथ पांव फूल गए। इसके बाद आरोपितों हड़बड़ाहट में ही शव को सड़क किनारे फेंक दिया था। पूछताछ में गांव बहादुरगढ़ निवासी सुभाष का नाम भी आया था। पुलिस ने चारों आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कीर्ति जैन की अदालत ने सुनवाई करते हुए चारों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माना किया है।