Jind demolition : 19 कालोनाइजरों और अवैध कब्जाधारकों को नोटिस जारी, ग्रैप-4 हटते ही होगी तोड़फोड़ की कार्रवाई

Sonia kundu
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Jind demolition : जींद जिले भर में नए बस अड्डे, निर्जन समेत जहां पर भी अवैध कालोनी विकसित की जा रही हैं, उन्हें जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने ग्रैप-4 हटते ही यहां तोड़फोड़ की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जैसे ही प्रदूषण और स्माग छंटेगा, ग्रैप-4 हटेगा, अवैध कालोनियों पर विभाग की जेसीबी चलेगी।

उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा (dc mohammad imran raja)  ने कहा कि प्रदूषण स्तर को देखते हुए ग्रैप-4 लागू है। इसके चलते जिला योजनाकार विभाग द्वारा बस स्टैंड रोड के आस-पास, सफीदों रोड पर निर्जन के पास, उचाना व नरवाना बस स्टैंड के नजदीक, सफीदों रोड, भिवानी रोड, वीटा प्लांट के पीछे, भारत नगर, कैथल रोड, एनएच 352, सफीदों असंध रोड, सफीदों पानीपत रोड, सफीदों बाईपास, उचाना नर्सिंग कालेज के पास, उचाना के पास, नरवाना ढाकल रोड, नागरिक अस्पताल के पीछे, उकलाना रोड पर अवैध कालोनी धारकों व अवैध कब्जाधारियों को नोटिस दिए गए है।

डीसी ने कहा कि ग्रैप-4 में ढिलाई व प्रदूषण के स्तर में सुधार होने पर यहां अवैध निर्माण को धवस्त किया जाएगा।

Jind demolition जिले में यहां हैं अवैध कालोनी

जींद भिवानी रोड बाईपास पर यहां हैं अवैध कालोनी
भिवानी रोड बाईपास पर खसरा नंबर 294//19, 20, 21, 22, 295//16, 17, 24, 25 तथा 296//4, 5, 6, 7, 15 और 297//1 अवैध है। जलालपुर खुर्द के पास वीटा बूथ के पीछे खसरा नंबर 16//21/2, 22/2, 25//1,2, 9/1, 10/1 अवैध हैं और यह जमीन जिला नगर योजनाकार का नियंत्रित क्षेत्र है।

 

सफीदों रोड बाईपास पर निर्जन के पास खसरा नंबर 58//17/1, 23/2, 24 तथा 72//2/1, 2/2,3 अवैध है। इसके अलावा खसरा नंबर 58//3, 4,5,6,7, 13/2, 14, 15 भी अवैध हैं। जींद में ही खसरा नंबर 224//7/3, 14/1, 224//17/2, 224//4, 5, 6/1, 7/1, 224//6/2, 7/2, 14/2, 16, 17/1 हैं।

 

नरवाना में खसरा नंबर 263//6, 7, 8, 9, 262//9,10 है। खसरा नंबर 368//6/2, 15, 16, 345//8,7, 13, 14, 15,16, 17, 18, 24, 25, 369//1/2, 4,5,6,7,8,9,10,12, 13 भी अवैध हैं।

सफीदों में ये कालोनी है और खसरा नंबर हैं अवैध
सफीदों में सिंघपुरा के पास खसरा नंबर 18//1/1,2/1/1, 26/1, 10/1/1/2, 10/1/2/2, 10/2/2, 26/4/1, 10/1/2/1, 10/2/1, 26/4/3, 2/2/1, 3/1, 26/2, 19//5/2,6, 18//1/2/2/1/2, 2/2/2, 3/2, 26/3 अवैध हैं। खेड़ा खेमावती के पास खसरा नंबर 80//1/1, 10, 81//4,5,6,7 अवैध हैं।

 

उचाना कलां में खसरा नंबर 176//12/2/2, 8/2/2, 13/1 अवैध हैं। पालवां के पास खसरा नंबर 88//14, 15/1, 15/2, 17/1, 16, 89//11,12,19, 20/1, 20/2 खसरा नंबर अवैध हैं।

 

जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा ने कहा कि भू-माफिया विभाग की अनुमति के बिना अवैध कालोनी काटकर लोगों को बेच देते हैं। इसलिए जमीन की खरीद-फरोख्त से पहले विभाग कार्यालय में आकर पता कर लें कि कालोनी वैध है या अवैध है।

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