Non Veg: चंडीगढ़ नगर निगम ने फास्ट फूड और अन्य व्यापार श्रेणियों में बिना अनुमति Non Veg बेचने वाले वेंडर्स के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। निगम ने सभी वेंडर्स को निर्देश दिया है कि वे 45 दिनों के भीतर स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी (MOH) से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करें। यदि निर्धारित समय सीमा में वेंडर्स ऐसा नहीं करते, तो उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे।
Non Veg:निगम ने किया था सर्वे
नगर निगम के सर्वे में यह पाया गया कि कई वेंडर्स, जिनका लाइसेंस फास्ट फूड या अन्य व्यापार श्रेणियों के तहत दिया गया था, बिना आवश्यक NOC के Non Veg (जैसे मछली और मांस) बेच रहे थे। यह FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के मानकों का उल्लंघन है।
Non Veg:अब 45 दिन में लेनी होगी NOC
Non Veg:टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऐसे वेंडर्स को अपना व्यापार बदलने या सभी आवश्यक मानदंडों का पालन करने के लिए 45 दिन का समय दिया जाएगा। यदि वेंडर्स इस अवधि के भीतर NOC और लाइसेंस प्राप्त नहीं करते, तो उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे और उन्हें अपनी दुकानों से बाहर कर दिया जाएगा।
निगम ने यह कदम उपभोक्ताओं की सेहत को सुरक्षित रखने और Non Veg से संबंधित व्यापार के लिए आवश्यक मानकों को लागू करने के लिए उठाया है।