Pan Card Aadhar Card After Death: क्या होता है आधार और पैन कार्ड का, जब किसी की मौत हो जाती है? जानें बंद कराने का तरीका

Anita Khatkar
4 Min Read

Pan Card Aadhar Card After Death: आधार कार्ड और पैन कार्ड भारत में महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जिनका उपयोग विभिन्न वित्तीय और सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है। हालांकि, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इन दस्तावेजों का क्या होता है, यह जानना आवश्यक है। इसमें हम यह जानेंगे कि मृत्यु के बाद पैन और आधार कार्ड की स्थिति क्या होती है और इन्हें बंद करने की प्रक्रिया क्या है।

Pan Card Aadhar Card After Death: मृत्यु के बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड का क्या होता है?

1. आधार कार्ड:
आधार कार्ड का उपयोग पहचान और पते के प्रमाण के रूप में किया जाता है। जब कोई व्यक्ति निधन हो जाता है, तो उसके आधार कार्ड का उपयोग गलत तरीके से किया जा सकता है। इसलिए, परिवार के सदस्य मृतक के आधार कार्ड को लॉक कराने का विकल्प चुन सकते हैं।

इसके अलावा, मृतक का आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र को लिंक करने की प्रक्रिया भी की जा सकती है। यह प्रक्रिया इस बात की पुष्टि करती है कि संबंधित व्यक्ति अब जीवित नहीं है और इससे आधार कार्ड का उपयोग किसी गलत कार्य के लिए नहीं किया जा सकेगा।

2. पैन कार्ड:
पैन कार्ड का उपयोग आयकर संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पैन कार्ड को भी बंद करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

Pan Card Aadhar Card After Death: पैन और आधार कार्ड बंद कराने की प्रक्रिया

1. आधार कार्ड को बंद करने का तरीका:

ऑनलाइन प्रक्रिया:
आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड को लॉक करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मृतक का आधार नंबर और मृत्यु प्रमाण पत्र की जानकारी प्रदान करनी होगी।

डेथ सर्टिफिकेट लिंक करना:
आप अपने नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर मृतक के आधार कार्ड को मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ लिंक करवा सकते हैं।

Pan Card Aadhar Card After Death: क्या होता है आधार और पैन कार्ड का, जब किसी की मौत हो जाती है? जानें बंद कराने का तरीका
Pan Card Aadhar Card After Death: क्या होता है आधार और पैन कार्ड का, जब किसी की मौत हो जाती है? जानें बंद कराने का तरीका

2. Pan Card Aadhar Card After Death: Pan कार्ड को बंद करने का तरीका:

ऑनलाइन आवेदन:
आप NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर मृतक के पैन कार्ड को बंद करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मृतक का पैन नंबर और मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

दस्तावेजों का संकलन:
आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति और संबंधित फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा।

मौत के बाद आधार और पैन कार्ड का सही तरीके से प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है, ताकि इनके गलत इस्तेमाल से बचा जा सके। परिवार के सदस्य मृतक के आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं और Pan कार्ड को बंद करने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सभी वित्तीय और पहचान से संबंधित दस्तावेज सही और सुरक्षित रहें।

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