हरियाणा में खुद का आशियाना का सपना देखने वालों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना पार्ट- 2 (PM Housing Scheme-2) लांच कर दी है। इसके लिए जल्द ही आवेदन मांगे जाएंगे। इस बार खास बात ये है कि योजना में केवल BPL ही नहीं, बल्कि अन्य मध्यम वर्गीय परिवार भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के सभी नगर निगमों को पत्र भेजा गया है।
हरियाणा के गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना पार्ट- 2 के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS, निम्न आय वर्ग (एमआईजी) परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी अपना कोई पक्का मकान नहीं है, वह पीएम आवास योजना- शहरी 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र होंगे. देश में कहीं भी आशियाना नहीं होने पर ही इस योजना का (PM Housing Scheme-2) लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए सिर्फ आनलाइन आवेदन ही करना होगा। जल्द ही, पोर्टल शुरू कर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे. नगर निगम आयुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना अनिवार्य है। लिंक नहीं होने की स्थिति में OTP नहीं जाएगा और आवेदन (PM Housing Scheme-2) मान्य नहीं होगा।
PM Housing Scheme-2 : 4 घटकों के माध्यम से मिलेगा लाभ
बीएलसीः लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) के माध्यम से EWS श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को अपनी भूमि नहीं होने पर भूमि अधिकार अर्थात पट्टा प्रदान किया जाएगा.
एएचपी: भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) के तहत, सार्वजनिक व निजी संस्थाओं द्वारा EWS के लिए बने हुए आवास आवंटित होंगे।
एआरएच: किफायती किराए के आवास (एआरएच) में शहरी प्रवासियों कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, बेघर, निराश्रित, छात्रों और अन्य को आवास दिया जाएगा.
आईएसएसः ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के तहत, गृह ऋण पर सब्सिडी का लाभ 1.80 लाख रुपए तक प्रदान किया जाएगा।