Shambhu Border update : शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश:पंजाब-हरियाणा की कमेटी का गठन। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर सड़कों को आंशिक रूप से खोलने के आदेश दिए हैं। इस फैसले के तहत, बॉर्डर के दोनों साइड से एक-एक लेन खोली जाएगी। यह आदेश विशेष रूप से एंबुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं और छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के डीजीपी को आदेश दिया है कि वे संबंधित जिलों के एसपी के साथ एक सप्ताह के भीतर बैठक करें और इस संबंध में मॉडलिटी तय करें। यह आदेश उस समय आया है जब हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी थी।
Shambhu border latest शंभू बॉर्डर खोलने के लिए कमेटी का गठन :
पंजाब और हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कमेटी के गठन के लिए अपने-अपने नाम प्रस्तुत किए हैं।
हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत नाम:शंभू बॉर्डर कमेटी
1. रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह
2. हरियाणा के पूर्व डीजीपी बी एस संधू
3. हरियाणा के रिटायर्ड IAS अधिकारी सुरजीत सिंह
4. चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी बलदेव सिंह कंबोज
5. कृषि एक्सपर्ट दविंदर शर्मा
6. कृषि एक्सपर्ट सरदार हरबंस सिंह
शंभू बॉर्डर कमेटी : पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत नाम:
– GNDU के प्रोफेसर रंजीत सिंह घुम्मन
सुप्रीम कोर्ट ने इन नामों को स्वीकार कर कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को निर्धारित की है।
Shambhu border open : शंभू बॉर्डर खुलने पड़ने वाला प्रभाव और लोगों की प्रतिक्रियाएँ :
इस फैसले के बाद, शंभू बॉर्डर पर यातायात सुगम होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे आम लोगों की परेशानियाँ कम हो सकेंगी। इसके अलावा, एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाओं के लिए मार्ग खोलना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
पंजाब और हरियाणा सरकारों ने इस फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद बॉर्डर पर स्थिति और बेहतर होगी। इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश शंभू बॉर्डर पर यातायात सुगमता के प्रयासों को नई दिशा देगा।