Supreme Court Stops Bulldozer: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, निजी संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, सरकारी संपत्तियों पर कार्रवाई को मिली हरी झंडी

Anita Khatkar
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Supreme Court Stops Bulldozer: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक आदेश में एक अक्टूबर तक निजी संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल आपराधिक मामलों के आरोपियों की निजी संपत्तियों पर लागू होगा, जबकि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

Supreme Court Stops Bulldozer: निजी संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण पर रोक

सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच, जिसमें जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल थे, ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए कहा कि बिना किसी आदेश के आरोपियों की निजी संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण नहीं किया जा सकता। Supreme Court ने जोर देकर कहा कि यदि किसी भी तरह से अवैध ध्वस्तीकरण होता है, तो यह संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

Supreme Court Stops Bulldozer: सरकारी संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण को मंजूरी

अदालत ने सरकारी संपत्तियों पर अवैध निर्माणों को गिराने की अनुमति देते हुए कहा कि यदि किसी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है, तो उस पर बुलडोजर चलाने में कोई बाधा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह “अवैध कब्जों के बीच में नहीं आएगी”, खासकर जब यह सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक स्थानों से संबंधित हो।

Supreme Court Stops Bulldozer: जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई

यह मामला जमीयत-उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिका पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई मामलों में बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर से घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, और यह कार्रवाई विशेष रूप से एक धर्म के लोगों को निशाना बना रही है।

Supreme Court Stops Bulldozer: सरकारी तर्क और कोर्ट की प्रतिक्रिया

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अधिकारियों के हाथ नहीं बांधे जाने चाहिए। अदालत ने जवाब में कहा कि हम अवैध अतिक्रमण के बीच में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी खुद न्यायाधीश नहीं बन सकते। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों के अवैध निर्माण को भी संरक्षण नहीं मिलेगा।

Supreme Court Stops Bulldozer: बुलडोजर कार्रवाई पर नेताओं की बयानबाजी पर नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के महिमामंडन पर कड़ी आपत्ति जताई और नेताओं से ऐसी बयानबाजी से बचने की सलाह दी। अदालत ने कहा कि “बुलडोजर चलता रहेगा” जैसे बयान न्यायिक प्रक्रिया के प्रति सम्मान को कम करते हैं और ऐसा रवैया गलत है।

Supreme Court Stops Bulldozer: अगली सुनवाई की तारीख

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर तय की है। माना जा रहा है कि इस सुनवाई में अदालत बुलडोजर कार्रवाई पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकती है, जिससे यह मुद्दा और स्पष्ट हो सकेगा।

Supreme Court का यह आदेश देश में न्यायिक प्रणाली और संविधान की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अदालत ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन न हो, जबकि अवैध कब्जों और निर्माणों पर कानूनी कार्रवाई जारी रह सके।

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