Haryana Assembly Elections 2024 : हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियों में तेजी आ गई है। सभी जिलो के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा, जो अब तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाए हैं, उनके पास 2 सितंबर 2024 तक का समय है।
उन्होंने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, नए पात्र मतदाताओं के नाम 2 सितंबर तक दर्ज किए जा सकते हैं, जो कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक का समय है।
डीसी ने कहा कि निर्वाचन आयोग सभी पात्र नागरिकों को चुनाव में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा युवाओं और अन्य पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करने के लिए विभिन्न स्तरों पर जागरूकता अभियान (Haryana Assembly Elections 2024) चलाए जा रहे हैं।
Haryana Assembly Elections 2024 : 5 सितंबर को जारी होगी अधिसूचना, 12 सितंबर तक होगा नामांकन
हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा 16 अगस्त को की गई थी, जिसके तहत 5 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 12 सितंबर तक चलेगी। उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में अपने नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं।
Haryana Assembly Elections 2024 : सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10 हजार की जमानत राशि
जिला उपायुक्त ने बताया कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10,000 रुपये और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 5,000 रुपये की जमानत राशि निर्धारित की गई है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
यह चुनाव प्रक्रिया हरियाणा की राजनीतिक दिशा को तय करेगी और इसके लिए सभी पात्र मतदाताओं का योगदान अहम रहेगा। यदि आपने अभी तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं कराया है, तो यह अवसर (Haryana Assembly Elections 2024) न गंवाएं और 2 सितंबर से पहले आवेदन अवश्य करें।