Haryana Guest Teachers : हरियाणा सरकार ने गेस्ट टीचर्स की सेवा शर्तों में बड़ा संशोधन किया है। हरियाणा गेस्ट टीचर्स सर्विस एक्ट, 2019 (13 ऑफ 2019) में संशोधन करते हुए सरकार ने गेस्ट टीचर्स को और अधिक लाभ प्रदान किए हैं।
संशोधित प्रावधान
सरकार ने एक्ट के सेक्शन 4 से उस प्रावधान को हटा दिया है जिसमें गेस्ट टीचर्स के एकत्रित मानदेय को नियमित शिक्षकों के न्यूनतम वेतनमान से अधिक न करने की शर्त थी। इस संशोधन के बाद गेस्ट टीचर्स का मानदेय अब नियमित शिक्षकों के न्यूनतम वेतनमान से कम नहीं होगा।
इसके अलावा, नए सेक्शन 4A को भी एक्ट में जोड़ा गया है। इसके अनुसार, गेस्ट टीचर्स अब हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 के तहत चार प्रमुख लाभों के पात्र होंगे। ये लाभ सेवा की सुरक्षा और अन्य सुविधाओं के संदर्भ में होंगे, जो निश्चित रूप से गेस्ट टीचर्स के लिए एक बड़ी राहत साबित होंगे।
यह संशोधन हरियाणा सरकार की ओर से गेस्ट टीचर्स के प्रति एक सकारात्मक कदम है, जिससे उनकी सेवा शर्तों में सुधार होगा और वेतनमान में बढ़ोतरी होगी। यह कदम निश्चित रूप से शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाएगा और राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाएगा।