NHAI rule changed: अब टोल प्लाजा पर इंतजार का मतलब इंतजार ही होगा, NHAI ने खत्म किया 100 मीटर छूट का नियम

NHAI rule changed :  नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने एक्सप्रेसवे और नेशनल हाइवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। टोल प्लाजा पर गाड़ियों की वेटिंग को लेकर 100 मीटर छूट का नियम अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यह वही नियम है जिसके तहत यदि टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से अधिक हो जाती थी, तो पीछे की गाड़ियों को टोल टैक्स से छूट मिल जाती थी। लेकिन अब यह नियम इतिहास बन चुका है।

 

क्या था NHAI का यह नियम ?

मई 2021 में लागू हुए इस नियम के अनुसार, यदि किसी वाहन को टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक समय लगता था या 100 मीटर की दूरी तक लाइन होती थी, तो उसके पीछे की गाड़ियों को टोल टैक्स नहीं देना होता था। यह नियम विशेष रूप से उन टोल प्लाजा के लिए था जहां FASTag की सुविधा उपलब्ध थी। हालाँकि, यह नियम केवल उन टोल प्लाजा पर लागू होता था जो नई तकनीक से लैस थे।

इस नियम के आने के बाद उम्मीद थी कि वाहनों को टोल पर लंबी वेटिंग से निजात मिलेगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही रही। जब भी कोई वाहन चालक इस नियम का लाभ उठाने की कोशिश करता, तो उसे सिस्टम की खामी बताकर टोल वसूला जाता। कर्मचारी अक्सर आगे की गाड़ी की गलती बताकर छूट देने से मना कर देते थे। ऐसे मामलों में वाहन चालकों को NHAI के टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने की सुविधा दी गई थी, लेकिन इसका असर शायद ही कभी दिखा।

Now waiting at toll plaza will mean waiting, NHAI abolished the rule of 100 meter relaxation
Now waiting at toll plaza will mean waiting, NHAI abolished the rule of 100 meter relaxation

 

अब खत्म हुआ नियम :

NHAI के नए फैसले के तहत अब टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम का मतलब सिर्फ वेटिंग ही होगा। कोई छूट नहीं मिलेगी, चाहे लाइन कितनी भी लंबी हो। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, अब यात्रियों को टोल प्लाजा पर इंतजार करने के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा, FASTag का बैलेंस चेक करना और उसे रिचार्ज रखना भी बेहद जरूरी होगा, क्योंकि बैलेंस न होने पर दोगुना टोल देना पड़ सकता है।

इस बदलाव के बाद अब टोल प्लाजा पर जल्दबाजी या वेटिंग से बचने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। यात्रियों को इस बदलाव के अनुसार ही अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी।

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