Family ID में मृत्यु प्रमाण पत्र अपडेट करें और पाएं विधवा पेंशन का लाभ; हरियाणा सरकार ने किया Widow Pension की आवेदन प्रक्रिया को आसान

Anita Khatkar
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Widow Pension : हरियाणा सरकार ने विधवा पेंशन योजना में एक बड़ा सुधार करते हुए इसे Family ID सिस्टम से जोड़ दिया है। इस बदलाव के तहत अब विधवाओं को पेंशन के लिए मैन्युअल आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। यह नई प्रणाली विधवाओं को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ प्रशासनिक प्रक्रिया को पहले से आसान और तेज बनाती है।

नए सिस्टम से कैसे बनेगी Widow Pension?

1. मृत्यु प्रमाण पत्र अपडेट करें:
पति की मृत्यु के बाद, परिवार को केवल मृतक सदस्य के लिए फैमिली आईडी सिस्टम में डिलीट रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी यानी मृतक का नाम Family ID से हटवाने के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी।

2. अपने आप बन जाएगी विधवा पेंशन:
मृतक की डिलीट रिक्वेस्ट अप्रूव होते ही, विधवा पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। अब अतिरिक्त कागजी कार्रवाई या बार-बार आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

Family ID में नए सिस्टम से क्या लाभ होगा?

इस प्रक्रिया से विधवाओं को तुरंत पेंशन (Widow Pension) मिलने में मदद मिलेगी।इससे आवेदन प्रक्रिया में देरी और पेपरवर्क की समस्याएं खत्म होंगी।
पिछले कुछ वर्षों में पेंशन की राशि में वृद्धि सरकार की विधवाओं के जीवन स्तर को सुधारने की प्राथमिकता को भी दर्शाती है।

विधवा पेंशन योजना का इतिहास और अब तक पेंशन में वृद्धि

हरियाणा में विधवा पेंशन योजना को 1980-81 में शुरू किया गया था, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। वर्षों के दौरान, योजना में कई सुधार किए गए और पेंशन राशि में भी लगातार वृद्धि हुई।

Family ID में मृत्यु प्रमाण पत्र अपडेट करें और पाएं विधवा पेंशन का लाभ; हरियाणा सरकार ने किया Widow Pension की आवेदन प्रक्रिया को आसान
Family ID में मृत्यु प्रमाण पत्र अपडेट करें और पाएं विधवा पेंशन का लाभ; हरियाणा सरकार ने किया Widow Pension की आवेदन प्रक्रिया को आसान

1980-81 में पेंशन राशि 50 रूपये प्रति माह थी। समय के साथ इसमें कई बदलाव हुए, जिससे यह राशि लगातार बढ़ती गई। 1 जनवरी 2014 को इसे बढ़ाकर 1000 रूपये प्रति माह किया गया और अगले वर्ष 1 जनवरी 2015 को यह राशि 1200 रूपये प्रति माह हो गई। 1 जनवरी 2016 को इसे 1400 रूपये प्रति माह किया गया, जबकि 1 नवंबर 2016 को 1600 रूपये प्रति माह तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद, 1 नवंबर 2017 को पेंशन राशि 1800 रूपये हर महीना तय की गई, जो 1 दिसंबर 2018 तक बरकरार रही।

हालांकि, 1 नवंबर 2018 को इसे हर महीने 2000 रूपये किया गया। आगे चलकर, 1 जनवरी 2020 को यह राशि 2,250 रूपये, 1 अप्रैल 2021 को 2500 रूपये तक बढ़ाया गया। वर्तमान में विधवा पेंशन राशि हर महीने 3000 रूपये है, जो सरकार की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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