Job guarantee Haryana : हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी देने के लिए एक अहम अध्यादेश पेश किया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश अब “हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024” के नाम से जाना जाएगा। इस अध्यादेश का लाभ करीब 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेगा, जिसमें गेस्ट टीचर्स (guest teachers)भी शामिल हैं।
नए नियमों के तहत पात्र कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए), मेडिकल सुविधाएं, और अवकाश जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इस अध्यादेश के बाद कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी बंद हो गया है।
Job guarantee Haryana : पात्रता और शर्तें
शर्तें | विवरण |
अनुबंध पर नियुक्ति | सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों में नियुक्ति |
वेतन सीमा | मासिक 50 हजार रुपये तक |
नियुक्ति प्रक्रिया | हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत |
न्यूनतम सेवा अवधि | 5 वर्ष |
छुट्टियों की गणना | सभी स्वीकृत छुट्टियां शामिल |
कौन नहीं होगा शामिल ?
1. केंद्रीय स्कीमों के कर्मचारी
2. मानदेय पर काम करने वाले
3. अंशकालिक (पार्ट-टाइम) कर्मचारी
4. 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारी
5. बर्खास्त किए गए कर्मचारी
Haryana job guarantee : अध्यादेश के प्रावधान
इस अध्यादेश के तहत, जिन कर्मचारियों की आयु 58 वर्ष हो चुकी है, वे इस सुविधा से बाहर रहेंगे। इसके अलावा, जो कर्मचारी मानदेय के आधार पर या पार्ट-टाइम काम करते हैं, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।
यह कदम अनुबंधित कर्मचारियों को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे ना केवल कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त होंगे, बल्कि उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी।
इस अध्यादेश से अनुबंधित कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा, जो सरकार और जनता के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।