Apply ews certificate : हरियाणा में अब 2 मिनट में खुद ही अप्लाई करें EWS सर्टिफिकेट, सरपंच, पटवारी, तहसीलदार के साइन की नहीं जरूरत, देखें पूरी जानकारी

Apply ews certificate :  देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लोगों के लिए आरक्षण की सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने EWS प्रमाणपत्र की शुरुआत की थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करना है। हरियाणा राज्य ने भी इस योजना को अपनाया है और अब EWS सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया को और भी सरल और सुविधाजनक बना दिया है। अब हरियाणा के नागरिक महज 2 मिनट में सरल पोर्टल के माध्यम से EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

 

EWS सर्टिफिकेट: क्यों है यह जरूरी ?

EWS प्रमाणपत्र एक ऐसा दस्तावेज़ है, जो उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो सामान्य वर्ग में आते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। यह सर्टिफिकेट सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही, यह प्रमाणपत्र सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने में भी मदद करता है।

 

हरियाणा में EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्रता

EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के लिए हरियाणा के निवासियों को कुछ पात्रता मानदंड पूरे करने होते हैं। ये पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

1. आवेदक सामान्य वर्ग से होना चाहिए और SC, ST, OBC जैसी आरक्षित श्रेणियों में नहीं आता हो।
2. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
3. ग्रामीण क्षेत्र में 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
4. शहरी क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।

Now in Haryana, apply for EWS on your own in 2 minutes. No need for signatures of society, sarpanch, patwari, poor, see complete information.
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EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ और नए बदलाव

पहले EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए काफी सारे दस्तावेज़ों की जरूरत होती थी और इसे बनवाने की प्रक्रिया भी काफी जटिल थी। पहले आपको जिला मजिस्ट्रेट (DM), अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM), उप जिला मजिस्ट्रेट (SDM), या तहसीलदार की रिपोर्ट की जरूरत होती थी। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब आपको केवल अपनी फेमिली आईडी की जरूरत होगी। आपको किसी भी अधिकारी के साइन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

सरल पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे ही EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह बदलाव हरियाणा के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि अब उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

 

EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

अब हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से हरियाणा में EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

1. सरल हरियाणा पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आपको [सरल हरियाणा पोर्टल](https://saralharyana.gov.in) पर जाना होगा।
2. लॉगिन या रजिस्टर करें: यदि आपने पहले से रजिस्टर नहीं किया है, तो नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें और लॉगिन करें।
3. सेवाओं के लिए आवेदन करें:*लॉगिन करने के बाद, ‘सेवाओं के लिए आवेदन करें’ विकल्प का चयन करें।
4. EWS सर्टिफिकेट का चयन करें: विकल्पों की सूची में से ‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाणपत्र’ का चयन करें।
5. फैमिली आईडी का उपयोग करें:आवेदन करते समय अपने ‘फैमिली आईडी’ का उपयोग करें और सभी आवश्यक विवरण भरें।
6. OTP वेरिफिकेशन: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें और फॉर्म सबमिट करें।
7. दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ जैसे फैमिली आईडी और आधार कार्ड अपलोड करें।
8. फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी की पुष्टि करने के बाद आवेदन सबमिट करें।

 

आवेदन की स्थिति कैसे जांचें ?

EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के बाद, आप अपने आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन ही जांच सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

1. [सरल हरियाणा पोर्टल](https://status.saralharyana.nic.in/) पर जाएं।
2. ‘ट्रैक एप्लिकेशन’ विकल्प का चयन करें।
3. आवेदन संदर्भ आईडी और विभाग का चयन करें।
4. ‘स्थिति जांचें’ बटन पर क्लिक करें और अपनी एप्लिकेशन की स्थिति जानें।

 

हरियाणा EWS सर्टिफिकेट के लाभ

EWS सर्टिफिकेट प्राप्त करने से आपको कई लाभ मिल सकते हैं:

1. सरकारी नौकरियों में आरक्षण: EWS सर्टिफिकेट के जरिए सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलता है।
2. शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण: उच्च शिक्षा के संस्थानों में भी EWS श्रेणी के लिए आरक्षण का लाभ मिलता है।
3. सरकारी योजनाओं का लाभ:EWS प्रमाणपत्र वाले व्यक्ति कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा EWS सर्टिफिकेट की आवेदन प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाने के इस कदम से राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। अब कोई भी पात्र नागरिक महज 5 मिनट में सरल पोर्टल पर जाकर EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रक्रिया को और भी सरल बनाने के लिए सरकार ने नए बदलाव किए हैं, जिससे अब दस्तावेज़ों की कमी और रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है। यह पहल राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक सकारात्मक कदम है और उनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को सुधारने में सहायक होगी।

अगर आप भी हरियाणा में EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इस लेख में दिए गए चरणों का पालन करें और अपने भविष्य के लिए इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को प्राप्त करें।

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