Haryana vehicle rules : हरियाणा सरकार की नई सख्ती: बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं मिलेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट

Anita Khatkar
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Haryana vehicle rules : चंडीगढ़: हरियाणा में प्रदूषण और स्मॉग की समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी है। अब उन वाहनों को पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) जारी नहीं किया जाएगा, जिनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और होलोग्राम बेस्ड कलर्ड स्टीकर नहीं लगे होंगे।

वाहन मालिकों के लिए क्या जरूरी है?

हरियाणा परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों (RTA) और प्रदूषण जांच केंद्रों को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार HSRP नंबर प्लेट और रंग कोड स्टीकर का होना अनिवार्य है। बिना इनकी उपस्थिति के किसी भी वाहन को प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यह कदम केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत उठाया गया है।

रंग कोड स्टीकर क्यों है जरूरी?

कलर्ड स्टीकर से वाहन का फ्यूल टाइप (पेट्रोल, डीजल, सीएनजी) पहचानना आसान हो जाता है। यह स्टीकर वाहनों की विंडस्क्रीन पर लगाना अनिवार्य है।

सख्ती बढ़ाई जाएगी

हरियाणा में 80 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत हैं। परिवहन विभाग के अनुसार, बिना पीयूसी प्रमाणपत्र के चलने वाले वाहनों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Haryana vehicle rules : हरियाणा सरकार की नई सख्ती: बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं मिलेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट
Haryana vehicle rules : हरियाणा सरकार की नई सख्ती: बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं मिलेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट

सड़क सुरक्षा पर भी ध्यान

इसके साथ ही, परिवहन मंत्री अनिल विज ने बिना रिफ्लेक्टर लगी गाड़ियों को सड़क पर न चलाने का आदेश दिया है। यह कदम सर्दियों के कोहरे के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है।

वाहन चालकों के लिए अपील

प्रदेश सरकार ने सभी वाहन मालिकों से जल्द से जल्द अपने वाहनों पर एचएसआरपी और कलर्ड स्टीकर लगवाने की अपील की है। साथ ही, समय पर पीयूसी प्रमाणपत्र बनवाने की सलाह दी गई है।

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